दुष्कर्म के मामले में रुदल यादव दोषी

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित रुदल यादव को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया है. रुदल मूल रूप से खगड़िया जिले का रहने वाला है और वह जाफर नगर मुंगेर में अपने […]

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित रुदल यादव को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया है. रुदल मूल रूप से खगड़िया जिले का रहने वाला है और वह जाफर नगर मुंगेर में अपने बहनोई रामविलास यादव के घर पर रहता है. न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 171/15 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर रुदल यादव को दोषी करार दिया.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि सात नवंबर 2014 को मुफसिल थाना क्षेत्र के जाफर नगर निवासी महिला शौच के लिए बहियार गयी थी, जहां रुदल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 211/14 दर्ज किया गया था. इसमें रुदल को नामजद बनाया गया था. कांड के सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रुदल को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >