मुंगेर : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत त्वरित न्यायालय (द्वितीय) की अदालत में गुरुवार को अवैध हथियार बनाने के मामले में एक व्यक्ति को सात वर्ष की सजा सुनायी गयी. पीठासीन पदाधिकारी नारायण पंडित ने कासिम बाजार थाना के बिंदवाड़ा शर्मा टोला निवासी विनोद शर्मा को अवैध हथियार के निर्माण करने में दोषी पाया. अदालत ने उसे इस मामले में धारा 25 (1-एए) के तहत सात वर्ष एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.
अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता पं संतोष कुमार मिश्रा ने भाग लिया. विदित हो कि विगत 8 सितंबर 2005 को कासिम बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसमें कहा गया था कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने बिदंबाड़ा शर्मा टोली में विनोद कुमार शर्मा के यहां छापा मारा. जिसमें शर्मा को अवैध हथियार के निर्माण करते हुए पकड़ा गया. अदालत ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी.
