नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में मिनिस्टर सिंह को सात वर्ष की सजा

मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ न्यायाधीश प्रथम विमल कुमार सिन्हा ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी पाकर आरोपित को सात वर्ष की सजा सुनायी़ सत्रवाद संख्या 843/05 में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सिसुआ गांव निवासी मिनिस्टर सिंह को भादवि […]

मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ न्यायाधीश प्रथम विमल कुमार सिन्हा ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी पाकर आरोपित को सात वर्ष की सजा सुनायी़ सत्रवाद संख्या 843/05 में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सिसुआ गांव निवासी मिनिस्टर सिंह को भादवि की धारा 366 ए के तहत दोषी पाया और सात वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संगीता कुमारी ने बहस में भाग लिया.

घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि हरपुर थाना के सिसुआ गांव निवासी मिनिस्टर सिंह अपने पड़ोस की नाबालिग लड़की को बार-बार तंग करता था. उसके परिजनों ने मिनिस्टर से बचाने के लिए लड़की को मामा के घर पश्चिम बंगाल के मिहिजाम भेज दिया. लेकिन मिनिस्टर सिंह वहां पहुंच कर भी तंग करने लगा. बहला फुसला कर 3 मार्च 2005 को उसका अपहरण कर लिया. इस संबंध में नाबालिग की मां अहिल्या देवी ने हरपुर थाना में अपहरण की शिकायत दर्ज करायी थी. बाद में पुलिस ने लड़की को गांव से ही बरामद किया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >