मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा सस्पेंड

परिवहन विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा ट्रैफिक सुधार को लेकर हुई समीक्षा में यह निर्देश दिये गये है.

लाइसेंस निलंबन के साथ जुर्माने की होगी वसूली एक अप्रैल तक अपडेट करा लें मोबाइल नंबर मोतिहारी. परिवहन विभाग की चेतावनी है कि अब तक आपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो जल्द करा लें. क्योंकि एक अप्रैल के बाद जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, उनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हुए उनपर जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी. परिवहन विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा ट्रैफिक सुधार को लेकर हुई समीक्षा में यह निर्देश दिये गये है. कहा गया कि अपने स्तर से वाहन मालिकों के बीच इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करें ,ताकि जिन वाहन मालिकों का गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, वह जरूर करा लें. क्योंकि एक अप्रैल के बाद विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. डीटीओ निवेदिता कुमारी ने बताया कि पूर्वी चम्पारण में करीब 1. 33 लाख रजिस्टर्ड वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है. वहीं उत्तर बिहार के 11 जिलों की बात करें तो करीब 9.54 लाख रजिस्टर्ड वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है. बिहार में करीब 24 लाख वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है. वाहन मालिकों को होती है परेशानी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से वाहन मालिकों को परेशानी होती है. जैसे चालान कटने पर सूचना नहीं मिलती, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (पीयूसी) नहीं बनवा सकते, पीयूसी व इंश्योरेंस फेल होने की सूचना नहीं मिलती. विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सेवाओं की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती. दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान नहीं हो पाती. आरसी को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी. खुद से नंबर कर सकते हैं अपडेट वाहन रजिस्ट्रेशन के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. विशेष जानकारी https://state. bihar.gov.in/transport/ पर जाकर how do I पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते है. वहीं एक क्यूआर कोड भी जेनरेट किया गया है जिससे वह यह काम कर सकते हैं. क्या कहते हैं अधिकारी. मुख्यालय से निर्देश जारी किया गया है. एक अप्रैल से पहले जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वह जरूर करा लें. वाहन मालिकों की सुविधा के लिए विभागीय पोर्टल पर और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड जारी किया गया, जिसके माध्यम से वह आसानी से खुद से मोबाइल नंबर अपने रजिस्ट्रेशन में अपडेट करा सकते हैं. अन्यथा लाईसेंस निलंबन के साथ जुर्माने की राशी देनी होगी. निवेदिता कुमारी, डीटीओ, पूर्वी चम्पारण

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By Prabhat Khabar News Desk

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