31 मार्च तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अर्थदंड में परिवहन विभाग देगी छूट

टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा कर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं.

By SATENDRA PRASAD SAT | March 26, 2025 10:06 PM

मोतिहारी. टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा कर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं इसको ले परिवहन विभाग ने नयी योजन सर्व क्षमा योजना 31 मार्च तक के लिए शुरू की है. योजना के तहत बकाया पथकर,हरित कर,अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदण्ड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने बताया कि परिवहन विभाग के सचिव के निर्देश के आलोक में वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है. यदि वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बच सकते है परिवहन मालिक .

31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा लाभ

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है. इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी,टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी,टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/ गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं. डीटीओ ने बताया की विभिन्न कारणों से परिवहन/गैर परिवहन वाहन/टैक्टर- टेलर/बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे. जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया.

एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा

जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी.

वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनुबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनुबंधित वाहनों को छोड़कर),बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी.

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