हत्या मामले में छह को उम्रकैद

मधुबनी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश द्वितीय के न्यायालय में सोमवार को मधेपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त रामअशीष यादव, डोमा यादव, पप्पू यादव, रामचंद्र यादव, अर्जुन यादव व श्रीलाल […]

मधुबनी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश द्वितीय के न्यायालय में सोमवार को मधेपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी अभियुक्त रामअशीष यादव, डोमा यादव, पप्पू यादव, रामचंद्र यादव, अर्जुन यादव व श्रीलाल यादव को दफा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

साथ ही प्रत्येक को दस- दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं कोर्ट ने आरोपित अर्जुन यादव को आर्म्स एक्ट में भी तीन साल का सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की राशि जमा करने के स्थिति में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये देने का आदेश जारी किया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से विजय कांत झा ने बहस किया.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा
न्यायालय ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मधेपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर का मामला
घर जाने के क्रम में घेर कर हुई थी हत्या

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