निलंबित लिपिक व प्रभारी पर प्रपत्र ''क'' गठित

मधुबनी : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराना प्रभारी व लिपिक को भारी पड़ा मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डाॅ अमरनाथ झा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरडीहा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ संजय कुमार पर प्रपत्र ” क ” गठित करते हुए लिपिक शंभु नारायण जन को बिहार […]

मधुबनी : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराना प्रभारी व लिपिक को भारी पड़ा मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डाॅ अमरनाथ झा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरडीहा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ संजय कुमार पर प्रपत्र ” क ” गठित करते हुए लिपिक शंभु नारायण जन को बिहार सरकारी सरकारी सेवक नियमावली के अालोक में निलंबित किया है. निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौकही निर्धारित किया गया है.

क्या है मामला. राज्य सूचना आयोग के बाद संख्या 130988/14-15 पंकज कुमार बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरडीहा के मामले में बार-बार निदेश देने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके आलोक में लिपिक को निलंबित किया गया है. वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर इन आरोपों में प्रपत्र ” क ” गठित किया गया है.
सीएस कार्यालय द्वारा प्रभारी को पंकज कुमार द्वारा प्रपत्र क में मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. प्रभारी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं होने एवं सूचक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए स्पष्टीकरण की मांग किया गया. लेकिन, प्रभारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया और न सूचक को अभी तक सूचना ही दिया गया. जिसके कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर प्रपत्र ” क ” गठित किया गया है.
मामला राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या के आलोक में निर्देश के बाद भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने का

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >