मुख्य पार्षद पर आरोपों की जांच रिपोर्ट भ्रामक
मुख्य पार्षद पर आरोपों की जांच रिपोर्ट भ्रामक
आयोग ने अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश
उदाकिशुनगंज. नगर परिषद की मुख्य पार्षद अनुसुईया देवी पर लगे आरोपों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है. आयोग ने जांच दल द्वारा समर्पित रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुये संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ ‘प्रपत्र क’ गठित करने का आदेश दिया है. 13 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में आयोग ने कहा कि जांच पदाधिकारियों ने पूर्व निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया व महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया. इस कारण उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है. आयोग ने अंचलाधिकारी उदाकिशुनगंज, सहायक अभियंता (भवन निर्माण विभाग), अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उनके पैतृक विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई नीतीश कुमार राणा द्वारा दायर वाद की सुनवाई के दौरान की गई. मामले में दोनों पक्षों को 28 अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है. वाद में मुख्य पार्षद पर बैठक नहीं कराने, निर्णयों में बदलाव करने तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठे हैं.