प्रतिनिधि, मधेपुराजिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 16 फरवरी को होने वाली एसएससी की परीक्षा को लेकर डीएम गोपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने संयुक्त आदेश जारी किया है. एसएससी की परीक्षा के अलावा सदर अनुमंडल के 24 केंद्रों पर 18 फरवरी से तीन मार्च तक होने वाली इंटर परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया गया है. इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी विमल कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू किया है. उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के आस-पास नहीं जा सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड मिला है, तो वे भी परीक्षा केंद्र के अंदर हथियार के साथ नहीं जा सकते हैं. इसके अलावा नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाल धारण, विवाह व श्मशान घाट की जुलूस को इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रखा गया है.
्रपरीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 144
प्रतिनिधि, मधेपुराजिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 16 फरवरी को होने वाली एसएससी की परीक्षा को लेकर डीएम गोपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने संयुक्त आदेश जारी किया है. एसएससी की परीक्षा के अलावा सदर अनुमंडल के 24 केंद्रों पर 18 फरवरी से तीन मार्च तक होने वाली इंटर परीक्षा के दौरान […]
