व्यवसायियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू

मधेपुरा : जीएसटी के पूर्व वाणिज्य कर विभाग की सभी पुरानी अधिनियम के अधीन निबंधित व अनिबंधित व्यवसायियों के बकाया के विवाद को समाप्त करने के लिए आसान व सुविधाजनक योजना प्रारंभ की गयी है. इस एकमुश्त समाधान योजना में काफी कम राशि जमा कर अपने पुराने बकाये को समाप्त किया जा सकता है. इस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 23, 2020 7:33 AM

मधेपुरा : जीएसटी के पूर्व वाणिज्य कर विभाग की सभी पुरानी अधिनियम के अधीन निबंधित व अनिबंधित व्यवसायियों के बकाया के विवाद को समाप्त करने के लिए आसान व सुविधाजनक योजना प्रारंभ की गयी है. इस एकमुश्त समाधान योजना में काफी कम राशि जमा कर अपने पुराने बकाये को समाप्त किया जा सकता है.

इस बाबत राज्य वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा जारी किये गये पत्र के निर्देश के आलोक में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय ने बताया कि व्यवसायी द्वारा अगर कोई अपील, रिवीजन आदि दाखिल नहीं भी किया है तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. बकाये के निपटारे के लिए आवेदन प्रपत्र एक में संबंधित अंचल प्रभारी, अपर आयुक्त के समक्ष दाखिल किया जा सकता है. प्रपत्र एक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध. यह योजना मात्र तीन महीने के लिए है.
प्रपत्र एक में आवेदन दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 है. डीपीआरओ ने सभी बकायेदार व्यवसायियों से आग्रह किया है कि इस योजना का लाभ उठाएं व बकाये के विवादों से मुक्ति पाएं. उन्होंने कहा कि जीएसटी के पूर्व के सभी प्रकार के बकाये के समाधान के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू की गयी है.
इस योजना में सभी प्रकार के इंटरेस्ट, पेनल्टी व फाइन के बकाए पर 90 प्रतिशत की माफी है. निर्धारित कर के बकाये में 65 प्रतिशत की माफी है. इस योजना में वैसे बकायेदार भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने कोई अपील अथवा रिवीजन दायर नहीं किया है.
केंद्रीय प्रपत्रों के मामले में यदि ऐसे सभी प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं तो शत-प्रतिशत माफी के प्रावधान हैं. यदि बकाये के मद में पूर्व से कोई राशि जमा है तो समाधान की राशि उस सीमा तक कम हो जायेगी. यह योजना 15 जनवरी 2020 से मात्र तीन महीने के लिए लागू है, लेकिन बकाया के निपटारा के लिए आवेदन 25 मार्च 2020 तक ही दिये जा सकते हैं.
बकाया के निपटारा के लिए आवेदन प्रपत्र एक में संबंधित अंचल प्रभारी, अपर आयुक्त, प्रशासन अर्थात वह कार्यालय जहां से डिमांड नोटिस निर्गत हुई है, के प्रधान के समक्ष दाखिल किया जाएगा. बकाया के निपटारे के लिए आवेदन ईमेल पर भी भेज सकते हैं. उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए संबंधित अपर आयुक्त अथवा वाणिज्य कर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

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