मधेपुरा : परिवहन मंत्रालय द्वारा एक सितंबर से लागू नये और बदले सख्त नियम के बाद से विभाग द्वारा जांच अभियान और कार्रवाई से वाहन चालकों और मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है.
दरअसल वाहन मालिक और चालक इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि गाड़ी से जुड़े सभी मूल कागजात साथ नहीं रहने पर जुर्माना लगेगा पर अब सरकार ने इस चिंता से भी लोगों को मुक्ति दे दी है. गाड़ी के मूल कागज को साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है. सरकार ने बदले नियमों के बाद कागजात को सहेजने के लिए एप लांच किया हैं.
उसको वैध मानने का निर्देश दिया गया है. अब बदले नियम में गाड़ी के साथ कागजों का बंडल लेकर घूमने की झंझट नहीं रही. बस अपने स्मार्ट फोन के जरिये आप ट्रैफिक पुलिस को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में डीजी लॉकर या एम परिवहन एप को डाउनलोड करना होगा. यह दोनों एप सरकार से मान्यता प्राप्त मोबाइल एप है. जिसमें डॉक्यूमेंट के कहीं जरूरत पड़ने पर दिखाया जा सकता है.
इस एप के जरिये वाहन चालक अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित कागजात डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में लेकर चल सकते हैं. एप में लोड सभी तरह के अभिलेख वैध माने जायेंगे. मोबाइल में डीजी लॉकर या एम परिवहन पर कागजातों के अपलोड होने पर अलग-अलग वाहनों के कागजात की मूल कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है.
डिजिलॉकर या एम-परिवहन से फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा : कई लोग फर्जी आरसी और वाहन के अन्य दस्तावेज बनाकर वाहनों को बेच देते हैं. या फिर चोरी की गाड़ी में दूसरा नंबर लगाकर सवारी करने लगते है. यदि परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस चेकिंग के दौरान दस्तावेज में गड़बड़ी मिलेगी तो चालक से डिजिलॉकर खुलवा कर दस्तावेज की जांच कर सकते हैं.
अब खोने का नहीं रहेगा डर : डीजी लॉकर या एम परिवहन एप मैसेज गये वाहनों के सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे अधिकांश देखा जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और बीमा के कागज कागज वाहन में रखने से खराब हो जाते हैं.
कभी-कभी दस्तावेज फट भी जाते हैं तो गिले वाहन में मूल दस्तावेज चोरी होने का भी खतरा रहता है. डीजी लॉकर या एम परिवहन एप के माध्यम से यह सभी पहले सुरक्षित रहेंगी. वाहन चालक भी गुम होने यह फटने आदि के डर से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी से संबंधित मूल कागजात लेकर नहीं चलते हैं. ऐसे में यह नई व्यवस्था लोगों को राहत देगी.
कैसे बनाएं अकाउंट
सबसे पहले आप को एप डाउनलोड करना होगा. फिर साइन अप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना होगा. फिर एक ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर पर आयेगा. उसे वेरीफाई करना होगा. अगले स्टेप में यूजरनेम व पासवर्ड जेनरेट करना होगा. इतना करने के बाद आपका डीजी लॉकर अकाउंट बन जायेगा.
इसके बाद अपने डीजी लॉकर अकाउंट में अपना आधार नंबर प्रमाणित करना होगा. आधार डेटाबेस में आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को इंटर करने के बाद आपका आधार प्रमाणित हो जाएगा.
अब डीजी लॉकर से आप आरसी लाइसेंस और इंश्योरेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. जिसे पुलिस को दिखा सकते हैं. जल्दी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट व्यवस्था की जा रही है. एप पर गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन, मॉडल नंबर, इंश्योरेंस की जानकारी आदि मौजूद रहती हैं.
शासन स्तर पर डीजी लॉकर प्लेटफाॅर्म या एम-परिवहन मोबाइल एप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम के तहत वैध माना गया है. वाहन चेकिंग के दौरान डीजी लॉकर एप पर मौजूद कागजात दिखाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. अधिकारियों को चेकिंग के दौरान संदेह होने पर डीजी लॉकर एप को खुलवाकर दस्तावेज की जांच की जायेगी.
राकेश कुमार, एमवीआइ, मधेपुरा
