मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय स्थित एफटीसी न्यायाधीश विद्याधर प्रसाद पांडे की अदालत ने पुरैनी प्रखंड के चटनमा निवासी सोनेलाल मंडल के हत्या के आरोप में हट्टू मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
क्या था मामला मामले में सूचक जगदीश मंडल के अनुसार 17 अगस्त, 2010 कि सुबह उसका चचेरा भाई सोनेलाल मंडल खेत में बांस से निर्मित टट्टी लगा रहा था. तभी हट्टू मंडल 11 अन्य लोगों ने सोनेलाल मंडल को टट्टी लगाने से रोका और उसके साथ मारपीट की. इस मारपीट में सोनी लाल जख्मी हो गया तथा उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में सूचक जगदीश मंडल ने 12 लोगों के खिलाफ 17 अगस्त 2010 को पुरैनी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
