दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष की सजा

मधेपुरा : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रमण कुमार की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुरहो, मीता टोला निवासी बिष्णु यादव को सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी […]

मधेपुरा : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रमण कुमार की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुरहो, मीता टोला निवासी बिष्णु यादव को सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त सजा झेलनी होगी. मालूम हो कि कांड के सूचक के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री जब खेत में घास काटने गयी तो अभियुक्त विष्णु यादव ने शादी का झांसा देकर मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया. घटना के बाद पंचायत भी हुई, लेकिन उसमें कोई बात नहीं बनी. उसके बाद स्थानीय थाना में पीड़िता के बयान पर कांड संख्या 66/15 दर्ज करायी गयी. न्यायालय में पीड़िता ने 164 के तहत घटना की पुष्टि की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >