एनएच 107 सहित एसएच की जमीन पर कब्जा करने वाले जायेंगे जेल

कार्यपालक अभियंता को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश मधेपुरा : जिले से गुजरने वाली एनएच 107 व स्टेट हाइवें पर सड़क किनारे की खाली सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रह रहे लोगों के लिए यह खबर ठीक नहीं है. सरकरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास अब महंगा साबित हो सकता है. सरकार के दिशा-निर्देश […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 16, 2018 5:55 AM

कार्यपालक अभियंता को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश

मधेपुरा : जिले से गुजरने वाली एनएच 107 व स्टेट हाइवें पर सड़क किनारे की खाली सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रह रहे लोगों के लिए यह खबर ठीक नहीं है. सरकरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास अब महंगा साबित हो सकता है. सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार इस प्रकार के अतिक्रमणकारियों को जेल भुगतने की नौबत भी आ सकती है. सूबे की सरकार ने सड़क किनारे की खाली जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिये है. पथ निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गयी है कि वह सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से स्थायी अतिक्रमण करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी. इस कार्य को अमलीजामा विभाग के कार्यपालक अभियंता पहनायेंगे.
सीओ के पास मुकदमा होगा दर्ज: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले पर क्षेत्र के सीओ के पास बिहार लोक भूमि अतिक्रमण के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जायेगा. हाइकोर्ट के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग ने नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे व जिला सड़कों के किनारे खाली सरकारी जमीन पर स्थायी अतिक्रमण की रोकथाम व प्रबंधन के संबंध यह आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के बाद मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को मिल गयी है.
सड़क हादसा पर लगेगा विराम : सड़क किनारे की खाली सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों की ओर से अतिक्रमण किया जाता है. यहां तक कि सड़क किनारे सरकारी जमीन पर स्थायी अतिक्रमण खासकर मकान बनाने सहित अन्य निर्माण काम करा लिया जाता है. इससे सड़क किनारे लोगों की संख्या बढ़ने पर दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है. दुर्घटना के बाद लोग सड़क जाम सहित उग्र प्रदर्शन करने लगते है.
इस वजह से सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. इस बाबत स्थानीय कार्यालय को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र प्राप्त हो चुका है.
कार्यपालक अभियंता को थानाध्यक्ष करेंगे सहयोग
सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की रोकथाम व अतिक्रमण हटाने की मूल जिम्मेदारी पीडब्लयूडी के कार्यपालक अभियंता व उनके विभाग के अधिकारियों की होगी. कार्यपालक अभियंता को अपने क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से स्थायी अतिक्रमण करने पर कार्यपालक अभियंता ऐसे लोगों पर एफआईआर कर सकते हैं. स्थानीय थाना के सहयोग से उन लोगों पर कार्रवाई की जायेगी. कार्यपालक अभियंता को अपने क्षेत्र में विभाग की सरकारी जमीन का रजिस्टर तैयार करना है. कार्यपालक अभियंता की ओर से तैयार रजिस्टर को अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से मेंटेन करेंगे. अधीक्षण अभियंता संबंधित जानकारी मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता (मॉनीटरिंग) को देंगे. मुख्य अभियंता (मॉनीटरिंग) मुख्यालय स्तर पर उसे देखेंगे.

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