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Thursday, March 28, 2024

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Lakhisarai : 7 साल पुराने मामले में लखीसराय कोर्ट में पेश हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष और गिरिराज सिंह

Lakhisarai : बिहार विधानसभा अध्यक्ष बिजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सात साल पुराने आचार संहिता के मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश हुए.

Lakhisarai : बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश हुए. साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोनों नेता पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया.

बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने खुद को बताया निर्दोष

लखीसराय के एसीजेएम कोर्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष बिजय कुमार सिन्हा और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को पेश हुए. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष करीब 10 मिनट तक कोर्ट में रहे. उन्होंने अपनी सफाई देते हुए जज से कहा कि उन पर लगाये गये सारे आरोप निराधार हैं. साथ ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताया.

गिरिराज सिंह ने भी दी सफाई

वहीं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत तीन लोग एसीजेएम की अदालत में पेश हुए. सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दोनों अन्य आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया. साथ ही सफाई देते हुए अपनी बात जज के सामने रखी.

आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिल चुकी है शकुनी चौधरी को जमानत

मालूम हो कि इससे पहले गुरुवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद अदालत ने शकुनी चौधरी की ओर से दाखिल की गयी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी थी.

शकुनी पर साल 2009 में आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज था मामला

पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के खिलाफ साल 2009 में भागलपुर संसदीय सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कई तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने जारी किया था.

मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में चुनाव कार्यालय खोलने का था आरोप

मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी शकुनी चौधरी ने भागलपुर से राजद प्रत्याशी के रूप में साल 2009 में आम चुनाव के दौरान रंगरा चौक प्रखंड इलाके के सधुआ चापर हाट मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर चुनाव कार्यालय खोलने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था.

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