Lakhisarai DM Order : सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों कांवरियों की सुविधा को देखते हुए लखीसराय जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले श्रावणी मेले के दौरान जिले में पार्किंग शुल्क, प्रवेश शुल्क और अस्थायी दुकानों से किसी भी प्रकार का स्थानीय कर नहीं लिया जाएगा.
कांवरिया वाहनों से नहीं होगी कोई वसूली
जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रावणी मेला अवधि में जिले से होकर गुजरने वाले कांवरिया वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही किसी भी वाहन से एंट्री फीस या अन्य किसी प्रकार की अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक रहेगी.
अस्थायी दुकानदारों को भी राहत
प्रशासन ने मेला मार्ग पर लगने वाली अस्थायी दुकानों को भी राहत दी है. आदेश के मुताबिक इन दुकानों से व्यापार कर, लाइसेंस शुल्क या किसी प्रकार का स्थानीय कर नहीं वसूला जाएगा. इससे छोटे दुकानदारों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त शुल्क के अपना व्यवसाय कर सकेंगे.
30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा मेला
इस वर्ष श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा. इस दौरान सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालु लखीसराय जिले से होकर गुजरेंगे. प्रशासन का उद्देश्य कांवरियों की यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाना है.
सभी अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
डीएम ने नगर परिषद लखीसराय, बड़हिया और सूर्यगढ़ा के कार्यपालक पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ), अंचल अधिकारियों (सीओ), थानाध्यक्षों और संबंधित विभागों को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी द्वारा आदेश का उल्लंघन कर कांवरियों या दुकानदारों से किसी प्रकार की अवैध वसूली की गई, तो संबंधित के विरुद्ध सख्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
