लखीसराय : डीएम सुनील कुमार ने शुक्रवार को जारी अपने पत्रांक 691 के तहत जिले के अपर समाहर्ता, डीडीसी, एसडीओ, सिविल सर्जन सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों से लेकर प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, प्रोग्राम पदाधिकारियों तक को पत्र प्रेषित कर मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किये बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है़
उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि आये दिन ऐसा देखा जाता है कि सभी पदाधिकारी कार्यालय अवधि के दौरान अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं. इस संबंध में कार्यालय से पता करने पर यह बताया जाता है कि कार्यालय/मुख्यालय में नहीं है, क्षेत्र में गये हुए हैं. उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि बिहार सेवा संहिता नियमावली के अनुसार कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर का संधारण किया जाना आवश्यक है, जो कि सभी के द्वारा नहीं किया जा रहा है़
अत: सभी को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय अवधि में कार्यालय में रहकर कार्यों का निष्पादन करें व कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर का संधारण करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि मूवमेंट रजिस्टर संधारित कर लिया गया है़ उन्होंने पत्र में लिखा है कि भविष्य में मुख्यालय/कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने तथा मूवमेंट रजिस्टर संधारित नहीं होने की स्थिति में उक्त दिवस को अनुपस्थित मानते हुए वेतन की कटौती की जायेगी़
