सूर्यगढ़ा : बिहार निबंधक 2006 के तहत शादी के बाद विवाह का निबंधन कराना आवश्यक है. निबंधन के लिए सरकार ने पंचायत के मुखिया को निबंधक बनाया है. प्रत्येक साल प्रखंड में सैकड़ों लड़के व लड़कियों की शादी के बंधन में बंधते हैं. लेकिन उसके परिवार वाले शादी के बाद निबंधन करवाना आवश्यक नहीं समझते हैं. प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत के मुखिया को 2007 में ही आवेदन फार्म व विवाह पंजी निबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी.
लेकिन इसकी कोई विशेषता नहीं देखकर लोगों के द्वारा विवाह का निबंधन नहीं कराया जा रहा है. विभाग भी अपनी रूची इसमें नहीं दिखा रही है. जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ से ही यह योजना फ्लाॅप हो रही है. सूत्रों की मानें तो प्रखंड कार्यालय में निबंधन रिपोर्ट केवल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुकों के द्वारा ही कराया गया है. पंचायत स्तर पर मुखिया को पता तक नहीं थी. विवाह निबंधन कराये गये विवाह के बाद निबंधन रिपोर्ट विभाग में जमा करना है.
ज्ञात हो कि शादी के बाद पंचायत के मुखिया के पारस उपलब्ध प्रपत्र संख्या क में वर वधु को अपनी विस्तृत जानकारी, एक संयुक्त फोटो के साथ देनी होती है. इसमें वर वधु के दोनों पक्षों के द्वारा एक गवाह को हस्ताक्षर करना होता है. यह प्रक्रिया शादी के 30 दिनों अंदर करने पर नि:शुल्क होता है.
