वैवाहिक आयोजनों में घरेलू एलपीजी के उपयोग पर रोक

वैवाहिक आयोजनों में घरेलू एलपीजी के उपयोग पर रोक

रसोइया व कैटरर्स के लिए वाणिज्यिक गैस का निबंधन अनिवार्य

तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में बाधा के मद्देनजर डीएम ने जारी किये निर्देश, शादी के कार्ड के साथ देना होगा आवेदन

किशनगंज. जिले में तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से संबंधित उत्पन्न परिस्थितियों तथा पश्चिम एशिया क्षेत्र में गैस आपूर्ति में आयी बाधाओं के मद्देनजर आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कियें हैं. प्रायः यह देखा जाता है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी का उपयोग किया जाता है, जो नियमानुसार अनुचित है. इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. बैकलॉग की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है. उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वैवाहिक आयोजनों में वाणिज्यिक एलपीजी के उपयोग को अनिवार्य किया गया है.

कैटरर्स को सात दिनों में कराना होगा निबंधन

जारी निर्देशों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था से जुड़े रसोइया/कैटरर्स को वाणिज्यिक एलपीजी गैस हेतु अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा. संबंधित तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे आवेदनों का निबंधन पांच से सात दिनों के भीतर सुनिश्चित करें. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया है. ताकि आम उपभोक्ताओं को परेशानी न हो.

एसडीओ को देना होगा आवेदन और विवाह कार्ड

इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के यहां वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होना है, उन्हें अपने विवाह निमंत्रण पत्र (कार्ड) के साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को आवेदन समर्पित करना होगा. आवेदन में आवश्यक वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडरों की संख्या व कार्यक्रम में संभावित अतिथियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर कार्यक्रम में संभावित उपस्थिति का आकलन करते हुए संबंधित तेल कंपनी से समन्वय स्थापित किया जाएगा. उपलब्धता के अनुरूप वैवाहिक कार्यक्रम के दिन रसोइया/कैटरर्स के माध्यम से वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की आनुपातिक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम हेतु आवंटित वाणिज्यिक गैस का उपयोग केवल उसी कार्यक्रम के लिए किया जाएगा. इसका अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्जित होगा. जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया है कि आगामी वैवाहिक सीजन में संभावित कठिनाइयों से बचाव हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू व संतुलित बनी रहे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई की बात भी कही गयी है.

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By AWADHESH KUMAR

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