दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा निर्णय, 89 लाभुकों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिलेगी

आवेदन करने वाले व्यक्ति का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना और बिहार में ही निवास करना अनिवार्य है.

किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सामर्थ्य/संबल योजना) के तहत जिले के 89 पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अहम निर्णय लिया गया है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक आलोक कुमार भारती द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम निर्धारित किए गए हैं. आवेदन करने वाले व्यक्ति का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना और बिहार में ही निवास करना अनिवार्य है. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से, आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक ही होनी चाहिए. इस बैटरी चालित ट्राईसाइकिल को चलाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है, तथा उनके पास न्यूनतम 40 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए. विभागीय प्रावधानों के तहत एक विशेष नियम यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस योजना का लाभ ले लेता है, तो उसे आगामी 5 वर्षों तक दोबारा बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

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By Awadhesh kumar

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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