निकाय चुनाव. लाउडस्पीकर के उपयोग करने से पहले एसडीओ से लेनी होगी अनुमति
किशनगंज : नगर पालिका चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अभ्यर्थी को एसडीओ से अनुमति प्राप्त करना होगा़ प्रचार-प्रसार हेतु वाहन के प्रयोग की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से लेना होगा़ प्रतीक आवंटन के साथ ही प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए बड़े बैमाने पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है़ प्राय: ऐसा देखा गया है कि दो प्रत्याशी के प्रचार गाड़ी एक ही स्थान पर पहुंच जाने पर काफी ऊंची ध्वनि से प्रचार किया जाने लगता है़,
जिससे न केवल ध्वनि प्रदूषण पैदा होती है बल्कि आम लोगों के साथ-साथ छात्रों के पठन पाठन में बाधा पहुंचती है़ इससे निपटने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किये है़ इस संबंध में एसडीओ मो शफीक ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग छह बजे प्रात: से दस बजे रात्रि तक ही किया जा सकेगा़ किसी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए छह बजे प्रात: के पूर्व और दस बजे रात्रि के बाद किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जायेगी़
अगर उपर्युक्त समय के अतिरिक्त किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे सभी सहायक यंत्रों के साथ जब्त कर लिया जायेगा़ अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते है तो वे सक्षम पदाधिकारी को उस वाहन की निबंधन संख्या की लिखित सूचना दें,
जिसके साथ उक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जायेगा़ अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में उक्त वाहन की निबंधन संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे़ यह ध्यान रखा जाये कि घुमते हुए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विद्यालय, अस्पताल या धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जायेगा ताकि इन संस्थानों की शांति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो़ सभी अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक किसी निर्धारित स्थल अथवा घुमते हुए वाहन में ध्वनि विस्तारक प्राप्त कर लेंगे एवं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को देंगे़ यह अनुमंडल पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे निगरानी रखे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए निर्गत परमिट का दुरूपयोग नहीं हो़
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग मतदान हेतु निर्धारित के अपराह्न पांच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जायेगा़ बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का योग किये जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके उपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है़ इसका उल्लंघन किये जाने पर बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी़ चुनाव के दिन मतदान केंद्र अथवा इसके आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मेगा फोन इत्यादि का उपयोग वर्जित है़
