मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज होने पर हाइकोर्ट पहुंचे पीड़ित
किशनगंज : मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़े जाने के कारण नगर निकाय का चुनाव लड़ने से वंचित खगड़ा बीएसएफ कैंप निवासी अनन्या चौधरी, पति कुमार सौरभ एवं खगड़ा विलायती बाड़ी निवासी सुरजमनी टुडू पति मंजर आलम ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव,
सचिव बिहार राज्य चुनाव आयोग के अलावा किशनगंज जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज एवं नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध वाद दायर किया है़ प्राप्त जानकारी के अनुसार अनन्या चौधरी अनुसूचित जाति की है और सुरजमनी टुडू अनुसूचित हैं और दोनों ही नगर परिषद के चुनाव में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे़
मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं रहने के कारण दोनों सूचक ने सक्षम प्राधिकार के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के आवेदन किया था़ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत एसडीओ ने दिनांक 13 अप्रैल को अपने पत्रांक 459 के तहत अग्रतर कार्रवाई हेतु डीएम को प्रतिवेदित कर दिया़ मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए डीएम के स्तर से राज्य चुनाव आयोग को भेजे जाने का प्रावधान है़ 13 अप्रैल को एसडीओ के द्वारा भेेजे गये प्रतिवेदन को डीएम द्वारा अपने पत्रांक 76 के तहत 19 अप्रैल को चुनाव आयोग को प्रेषित किया गया़ चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अप्रैल को नगर निकाय आम निर्वाचन 2017 के लिए अधिसूचना जारी किया गया था़, जिसके कारण आयोग द्वारा दोनों सूचक का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया़
