दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल का कारावास

20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनायी हल्दीखोड़ा पंचायत अंतर्गत लैतोर निवासी शाह जमाल पिता उस्मान पर लगे दुष्कर्म के आरोप को सही पाया किशनगंज : जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ सिन्हा ने आरोपित को 10 साल की कैद व […]

20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनायी

हल्दीखोड़ा पंचायत अंतर्गत लैतोर निवासी शाह जमाल पिता उस्मान पर लगे दुष्कर्म के आरोप को सही पाया
किशनगंज : जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ सिन्हा ने आरोपित को 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. दुष्कर्म के दोषी 32 वर्षीय युवक को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पारस नाथ राय की न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ साथ 20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.
अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद साहा ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि सेशन ट्रायल 145/2009 में न्यायालय ने आरोपित कोचाधामन थाना क्षेत्र के हल्दीखोड़ा पंचायत अंतर्गत लैतोर निवासी शाह जमाल पिता उस्मान पर लगे दुष्कर्म के आरोप को सही मानते हुए न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी है.
उन्होंने कहा कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पारसनाथ राय ने अपने फैसले में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जुर्माना की राशि 20 हजार रुपया में से आधी राशि 10 हजार रुपया पीड़िता को दिया जायेगा एवं शेष 10 हजार राशि सरकारी खजाने में जमा करायी जायेगी. न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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