मतदाताओं को घर घर बीएलओ पहुंचा रहे मतदाता पर्ची, कर रहे जागरूक

मतदाताओं को घर घर बीएलओ पहुंचा रहे मतदाता पर्ची, कर रहे जागरूक

By Prabhat Khabar | April 30, 2024 11:10 PM

खगड़िया. सात मई को आयोजित होने वाली मतदान को लेकर मतदाताओं को घर-घर मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है. मंगलवार को नगर परिषद क्षेत्र के सन्हौली वार्ड संख्या 24 में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मतदाता पर्ची घर घर पहुंचाया गया. शिक्षक सह बीएलओ रंजीत पासवान, बीएलओ सत्यनारायण कुमार रजक, सेविका कुशुम कुमारी, रोमा कुमारी द्वारा घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाया गया. बीएलओ सत्यनारायण रजक द्वारा सन्हौली निवासी जदयू के जिला उपाध्यक्ष शंभू झा, युवा व्यवसायी गौतम सिंह, युवा मतदाता नीरज कुमार को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया गया. बीएलओ सत्यनारायण ने बताया कि वार्ड संख्या 24 में चार बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है. जिसमें वह 856 मतदाताओं को घर घर पर्ची पहुंचा रहें हैं. जबकि बीएलओ रंजीत द्वारा 850 मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची वितरण किया गया. मालूम हो कि जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे के आदेश पर मतदाताओं के घरों तक मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है. बीएलओ मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर पहुंचकर दे रहे हैं. मतदाताओं को 7 मई को मतदान के लिए जागरूक भी कर रहे हैं. इसके अलावा बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता को इस बारे में सूचित किया जा रहा है. मतदाता पहचान पर्ची मतदान के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.

मतदान के लिए पहचान पत्र जरूरी

बीएलओ रंजीत पासवान ने बताया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से एक लेकर जाना होगा. तभी मतदान कर पाएंगे. जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड पहचान पत्र में कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

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