बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 छह जून से लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निष्पादन 60 दिन के अंदर किया जायगा
खगड़िया : राज्य सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 छह जून से लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निष्पादन 60 दिन के अंदर किया जायगा. शिकायतों के निष्पादन के लिए तीन स्तर पर (अनुमंडल, जिला व विभागीय) शिकायत निष्पादन पदाधिकारी बनाया गया है.
जिला प्रशासन ने लोक शिकायत निवारण के लिए तैयारी पूरी कर ली है. साथ ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया. पांच जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी वीडियो कान्फ्रेंश के माध्यम से सभी जिले में देंगे.
इसको लेकर स्थानीय टाउन हॉल में वेबकॉस्ट होगी. डीपीआरओ ने बताया कि वेबकॉस्ट के लिए जिला आइटी प्रबंधक, नजारत उपसमाहर्ता को उपकरण के साथ टाउन हॉल में रहने का आदेश दिया गया. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदािधकारी भी प्रतिनियुक्त रहेंगे. संपूर्ण कार्यक्रम का वरीय प्रभार डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी को सौंपा
गया है.
लोक शिकायत निवारण के लिए अधिकारी चयनित
अधिनयम के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर तैयारी पूरी कर अधिकारी कार्यालय भी चिह्नित किया गया है. अनुमंडलीय शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय कार्यालय व इसके नीचे के कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे. जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता को अधिकृत किया गया है. उनके द्वारा अनुमंडल स्तर से ऊपर व जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जायेगा.
शिकायत कराने की प्रक्रिया
सादे कागज में अपना परिवाद संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते है. परिवाद डाक, ई मेल, एसएमएस, ऑन लाईन पोर्टल, काल सेंटर के माध्यम से भी दर्ज कराने की सुविधा होगी. परिवाद की सुनवाई के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा. शिकायत निवारण अधिकतम 60 दिनों के अंदर नहीं करने पर या निर्णय से असंतुष्ट रहने पर पदाधिकारी के पास अपील किया जा सकता है.
शिकायत निवारण के लिए अधिकारी रहेंगे
जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी- विजय कुमार सिंह
सदर अनुमंडल खगड़िया लोक शिकायत निवारण अधिकारी- संजीव कुमार चौधरी, गोगरी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी- राकेश कुमार
परिवाद किन विषयों पर दायर किया जा सकता है
राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या समाधान मांगने के लिए अथवा ऐसा लाभ या समाधान प्राप्त करने में विफलता या विलंब के संबंध में अथवा किसी लोक अधिकार के कार्य में विफलता से, उसके द्वारा राज्य में लागू किसी कानून, नीति, सेवा कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित मामले के संबंध में.
