विद्युत विभाग पर 35 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला विद्युत अधीक्षण अभियंता कोसी क्षेत्र सहरसा को दिया जांच करने का आदेश उपभोक्ता ने लगाया विभाग पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप खगड़िया : गलत तरीके से विद्युत विपत्र भेजने तथा विद्युत उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के आरोप में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष विपिन […]

जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

विद्युत अधीक्षण अभियंता कोसी क्षेत्र सहरसा को दिया जांच करने का आदेश
उपभोक्ता ने लगाया विभाग पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप
खगड़िया : गलत तरीके से विद्युत विपत्र भेजने तथा विद्युत उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के आरोप में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष विपिन बिहारी लाल ने विद्युत विभाग पर 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि 60 दिन के अंदर परिवादनी को भुगतान करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि विद्युत उपभोक्ता सरिता देवी ने विभाग के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध वाद संख्या 38/14 दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी.
सोमवार को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विपिन बिहारी लाल सदस्य डॉ रीता रानी, रमेश चंद्र खंडेलिया के उपस्थित में दोनों पक्ष के सुनने के बाद फोरम में विपक्षी को परिवादनी को निर्दयतापूर्वक तंग व तबाह करने तथा सेवा में त्रुटि के लिए दोषी माना दोषी मानते हुए 30 हजार मानसिक प्रताड़ना के एवज में तथा पांच हजार रुपया बाद में हुई खर्च के लिए देने का आदेश दिया . विद्युत विभाग द्वारा परिवादनी को 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है. फोरम ने डीजीएम साह विद्युत अधीक्षण अभियंता कोसी क्षेत्र सहरसा को 60 दिनों के अंदर जांच कर कुल राशि का 60 प्रतिशत दोषी कर्मी से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया .
क्या था मामला : विद्युत उपभोक्ता सरिता देवी ने आवेदन देकर कहा था कि सितंबर 2010 तक प्रति माह 144 यूनिट की दर से आवेदिका के बिना मीटर रिडींग को 50 हजार रुपया जमा करने अथवा विद्युत विच्छेद करने के लिए दबाव बनाते हुए विपत्र भेजा गया . सरिता देवी द्वारा चार किस्तों को राशि विभाग को जमा कर दिया गया . लेकिन विद्युत विभाग के कैसियर द्वारा उक्त राशि को दूसरे विद्युत उपभोक्ता में जमा कर दिया गया . परिवादनी द्वारा शिकायत किये जाने पर विभाग द्वारा टाल मटोल कर रवैया अपनाया गया .

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