मामला कल्लर टोला निवासी मकेशर यादव के हत्या का पचखुट्टी रहीमपुर के समीप हुई थी हत्याघटना 10 फरवरी 2013 का खगडि़या. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को हत्या के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायाधीश ने दोनों आरोपी को दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्लर टोला निवासी धनमंती देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कहा था कि उनके पति मकेशर यादव की हत्या रहीमपुर पचखुट्टी के समीप गोली मारकर कर 10 फरवरी 2013 को कर दी गयी. आवेदन में गांव के ही शंकर यादव व पप्पू तांती को नामजद किया. आवेदन में बताया गया कि उनके पति मकेशर बाजार से दूध बेच कर घर लौट रहे थे. पचखुट्टी ढाला के समीप पूर्व से घात लगाये हुए शंकर यादव के इशारे पर पप्पू तांती ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर हो गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में सरकार की ओर से जर्नादन यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से बाल कृष्ण यादव का बहस सुनने के बाद शंकर यादव व पप्पू तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
हत्या के मामले में दो को आजीवन करावास
मामला कल्लर टोला निवासी मकेशर यादव के हत्या का पचखुट्टी रहीमपुर के समीप हुई थी हत्याघटना 10 फरवरी 2013 का खगडि़या. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को हत्या के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायाधीश ने दोनों आरोपी को दस दस […]
