-शांति समिति की बैठक आयोजित-पूरे इलाके में 144 धारा लागूफोटो है 12 मेंकैप्सन- उपस्थित लोगों को संबोधित करते थानाध्यक्ष.प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड मुख्यालय स्थित परबत्ता थाना परिसर में होली पर विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन, पुलिस पदाधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों ने मिल कर शांति समिति की बैठक की. इसमें होली के अवसर पर परबत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति सौहार्द तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने पर चर्चा की गयी. इस दौरान थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि होली के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. पूरे इलाके में 144 धारा लागू रहेगी. पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. शुक्रवार को मसजिद के निकट होली खेलने से परहेज उचित होगा. शस्त्र का प्रदर्शन किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा. डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. होली के दौरान किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए 603 लोगों पर 107 के तहत वारंट निर्गत किया गया है. इन सभी निर्देशों की अवहेलना के बारे में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. मौके पर बीडीओ कुंदन कुमार, सीओ शैलेंद्र कुमार, राज बालक सिंह, पवन कुमार चौधरी, अंजनी यादव, अखिलेश्वर दास, रामानुज प्रसाद रमण, नारद यादव, सिंधु प्रसाद, ललन शर्मा, जगन्नाथ दास, रानी देवी, नेपाली सिंह, शंभु भूषण सिंह, मजीद आलम, अवध किशोर यादव, नुनू लाल यादव, जयजय राम चौधरी, मदन मोहन सिंह, कैलाश पासवान, आफताब खां, महेंद्र प्रसाद, मनोज प्रसाद, राम चरित्र साह, मो लाल, एसडीओ संतोष कुमार तथा एसडीपीओ संजय कुमार झा, इंस्पेक्टर तारणी सिंह आदि मौजूद थे.
603 लोगों पर 107 का वारंट
-शांति समिति की बैठक आयोजित-पूरे इलाके में 144 धारा लागूफोटो है 12 मेंकैप्सन- उपस्थित लोगों को संबोधित करते थानाध्यक्ष.प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड मुख्यालय स्थित परबत्ता थाना परिसर में होली पर विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन, पुलिस पदाधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों ने मिल कर शांति समिति की बैठक की. इसमें होली के अवसर पर परबत्ता थाना क्षेत्र के […]
