– जमानत खारिज, फिर भी गिरफ्तारी नहीं: जमीन सौदे में ठगी का मामला, पीड़िता ने पुलिस पर उठाये सवाल कोढ़ा, जमीन के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी के एक गंभीर मामले में अभियुक्त की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. कोढ़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर निवासी श्वेता कुमारी ने पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. पीड़िता ने बताया कि परिवाद पत्र संख्या 78/24 के आधार पर अभियुक्त बाल्मीकि कुमार पिता सुधीर प्रसाद यादव, बंकी बासा, थाना अकबरपुर, जिला पूर्णिया निवासी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिपत्र एवं इश्तेहार जारी किया जा चुका है. अकबरपुर थाना द्वारा अभियुक्त को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है. पीड़िता के अनुसार, बाल्मीकि कुमार ने दो कट्ठा जमीन देने के नाम पर उनसे 16 लाख रुपये लिए थे. लेकिन न तो जमीन दी और न ही पैसा वापस किया. मामले को लेकर जब अभियुक्त के घर पर पंचायत हुई, तो उसके पिता सुधीर प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया कि यदि बेटा पैसा नहीं लौटाएगा तो एक बीघा जमीन रजिस्ट्री कर दी जायेगी. लेकिन यह वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ. श्वेता कुमारी का आरोप है बाल्मीकि कुमार पेशे से जमीन ब्रोकर है. पैसे लौटाने के नाम पर 13 लाख रुपये के चार चेक दिए गए, जो सभी बैंक में बाउंस हो गये. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, कटिहार में शिकायत दर्ज कराई गयी. कुर्की-जब्ती का आदेश भी जारी हुआ. कुर्की आदेश के बाद अभियुक्त ने न्यायालय में सरेंडर नहीं किया लेकिन इसके बावजूद पीड़िता को न तो अब तक पैसा मिला है और न ही स्थायी समाधान. पीड़िता ने एसपी से मांग की अभियुक्त की अविलंब गिरफ्तारी करायी जाए और उसे उसका पैसा वापस दिलाया जाय. पीड़िता का कहना है कि वह लगातार न्याय के लिए भटक रही है. लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है.
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