पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

विवादित जमीन खाली कराने का लेते थे कॉन्ट्रैक्ट

By Prabhat Khabar Print | May 23, 2024 11:08 PM

जिला के कुरसेला थाना क्षेत्र के मलिनिया रेलवे लाइन के पास से गुप्त सूचना के आधार पर दो अपराधियों को एक लोडेड देशी कट्टा, तीन कारतूस व तीन खोखा के साथ गिरफ्तार किया है. इस संदर्भ में एसडीपीओ सदर टू धर्मेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम सदर मुख्यालय स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि बुधवार को थानाध्यक्ष कुरसेला थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मलिनिया रेलवे लाइन के किनारे तीन-चार अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी अपराध करने के लिए इकट्ठा हुए है. उक्त सूचना को थानाध्यक्ष कुरसेला ने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया. जिसके बाद वरीय पदाधिकारी से मिले निर्देश के उपरांत थानाध्यक्ष ने उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दल-बल के साथ मिलिनिया स्थित रेलवे लाइन के पास पहुंचे तो देखे कि पुलिस बल को देखे हुए वहां उपस्थित तीन अपराधी अपने हाथ में लिये हथियार के साथ भागने लगे. जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उक्त भाग रहे अपराधियों में से दो अपराधियों को एक लोडेड देशी कट्टा, तीन जिन्दा कारतूस एवं तीन खोखा के साथ गिरफ्तार किया. आरोपित सोनू कुमार मंडल पिता योगेन्द्र मंडल, काढ़ागोला, थाना-बरारी एवं राजेश कुमार पिता विदेशी मंडल कुरसुला बस्ती के विरुद्ध स्थानीय थाना में आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

साउथ इंडिया स्टाइल में अपराधी धोती ट्रेड अपना कर जबरन जमीन पर करते हैं कब्जा

एसडीपीओ ने बताया कि जब कुरसेला थाना पुलिस उक्त गिरफ्तार अपराधियों से हथियार के साथ इकट्ठा होने के संबंध में पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपने स्वीकरोप्त बयान में बताया कि ये लोग हथियार के बल पर जमीन कब्जा कराते है. दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते है. खाली खोखा के संबंध में पूछने पर बताया गया कि सोमवार के रात्रि 11 बजे के करीब कुरसेला बस्ती वार्ड नं0-05 में पुरानी जमीन विवाद के कारण अपना दहशत बनाने के लिए हम तीनों मिलकर 5 राउंड फायरिंग किये थे. पुलिस के आने से पहले हम सभी भाग निकले. आज भी मलिनिया गांव में पुरानी जमीन विवाद के कारण अपना दहशत बनाने के लिए एकत्रित हुए थे. उक्त संदर्भ में कुरसेला थाना कांड सं-88/24, दि-22.05.24 धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version