प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को भादवि की धारा 366 एवं 376 के तहत दोषी पाये जाने पर स्थानीय मिरचाईबाड़ी शीतला स्थान स्थित अभियुक्त दिलीप पासवान पिता भोथर पासवान (भरत पासवान) को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया. भादवि की धारा 366 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर सात वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जुर्माना लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. वहीं भादवि की धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अभियुक्त दिलीप पासवान को आठ वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जुर्माना लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. दिनांक 28 जुलाई 2013 को दिये फर्द बयान में सुनील भारती उर्फ गुड्डू कुमार पासवान निवासी शीतला स्थान मिरचाईबाड़ी कटिहार ने कहा था कि उसकी छोटी नाबालिग बहन अपनी भतीजी के लिए चॉकलेट व बिस्कुट खरीदने दस बजे दिन में गयी थी. फिर वह वापस लौट कर घर नहीं आयी. उसकी खोज बहुत जगहों पर की गयी लेकिन कुछ पता नहीं चला. उसने अपने फर्द बयान में दिलीप पासवान पिता भोथर पासवान, भाई संजू पासवान एवं उसके बहनोई पर भगाने का आरोप लगाया था. अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र सिर्फ दिलीप पासवान पर ही भादवि की धारा 366 एवं 376 के अंतर्गत समर्पित किया गया है. इस सत्र वाद संख्या 26/14 में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश कामती ने कुल सात साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया.
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अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आठ वर्ष की कैद
प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को भादवि की धारा 366 एवं 376 के तहत दोषी पाये जाने पर स्थानीय मिरचाईबाड़ी शीतला स्थान स्थित अभियुक्त दिलीप पासवान पिता भोथर पासवान (भरत पासवान) को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया. भादवि की धारा 366 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर सात वर्ष की […]
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