प्रतिनिधि, कटिहार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनील कुमार की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट व लूट के मामले के दोषी फलका थाना के लोहनी गांव निवासी शंभु साह पिता चंद्रदेव साह सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 393 में दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
वहीं उक्त अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) बी (ए) के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी. इसी आर्म्स एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर दो वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सूचक शिव कुमार शिव उर्फ कन्हैया पिता अनिरुद्ध यादव ने थाने में दिये फर्द बयान में कहा था कि वे 21 जुलाई 2014 को शाम पांच बजे अपने पेट्रोल पंप मां दुर्गा फ्यूल स्टेशन पोठिय, फलका के काउंटर पर बैठा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आये और मेरे काउंटर में घुस कर हथियार सटा दिया.
पेट्रोल पंप पर खड़े दो व्यक्ति रूपेश कुमार व अरुण झा के हल्ला करने पर अगल-बगल के लोग दौरे. इसी बीच मेरे काउंटर से अभियुक्तों ने रुपये लेने का प्रयास किया. ग्रामीण लोगों को आते देख अभियुक्त भागने लगा. जिसे ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा और दो व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़ कर भाग गये. पकड़े गये अभियुक्त के पास से हथियार भी मिला.