साथ ही उन्होंने अर्थदंड के रूप में 2000 रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है. इसी मामले में अभियुक्त अली को भारतीय दंड विधान की धारा 341 के तहत दोषी पाये जाने पर एक माह का भी सजा सुनायी है. इसी मामले के अन्य अभियुक्त मो दुलाल व जमशेद अली को भारतीय दंड विधान की धारा 307/34 में दोषी पाये जाने पर चार वर्षो की सजा व 1000 रुपये अर्थदंड का भुगतान करने का आदेश दिया है.
कोढ़ा थाना कांड संख्या 216/2010 में ग्राम रक्शी के मो नुरूल हक पिता मो रियाजुद्दीन ने कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 14 नवंबर 2010 को फर्द बयान में कहा था कि 12 नवंबर की शाम के चार बजे उसके खेत में, जो घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है, अकबर अली की बकरी तीन कट्ठे में लगी फसल खा गयी थी. इस संबंध में पंचायती हुई. पंचायती में हुए फैसला को अकबर अली ने नहीं माना. घर वापस जाने के क्रम में जमशेद अली ने उसे पकड़ लिया व अकबर अली ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया. इस सत्र वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक गिरधारी शर्मा ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया.