पूर्व चकबंदी अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भभुआ (कोर्ट) : जिला व सत्र न्यायालय ने भभुआ के पूर्व चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. रेस्पोडेंट अधिवक्ता सह विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस कमल नारायण सिंह ने बताया कि चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार भभुआ थाना कांड संख्या 491/13 के नामजद अभियुक्त हैं. इसके अतिरिक्त वीरेंद्र कुमार बिंद, श्रीनिवास […]

भभुआ (कोर्ट) : जिला व सत्र न्यायालय ने भभुआ के पूर्व चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. रेस्पोडेंट अधिवक्ता सह विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस कमल नारायण सिंह ने बताया कि चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार भभुआ थाना कांड संख्या 491/13 के नामजद अभियुक्त हैं. इसके अतिरिक्त वीरेंद्र कुमार बिंद, श्रीनिवास उर्फ मोहर, अरुण यादव सर्वजीत चौबे, राजेंद्र सिंह, रणजीत सिंह आदि भी उक्त कांड के नामजद अभियुक्त हैं. सभी अभियुक्तों ने धोखा कर 80 विघा रामजानकी मंदिर और 120 विघा नलीनीकांत अग्रवाल की जमीन को खरीद बिक्री कर उक्त भूमि को हड़पने की कोशिश की.
मनोज कुमार चकबंदी अधिकारी ने फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के लिए बोगस बिक्री परमिशन जारी किया था. इस गैंग के अधिकांश सदस्य उपरोक्त वाद के सूचक सुधा अग्रवाल के पिता नलिनीकांत अग्रवाल व माता मिथिलेश कुमारी की हत्या के नामजद अभियुक्त हैं. दोनों की हत्या भभुआ उनके निवास में धारदार हथियार से गला रेत कर कर दी गयी थी और लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >