एनएचएआइ व स्थानीय लोगों के बीच हुआ था करार
भभुआ (कार्यालय) : मोहनिया के अकोढ़ी स्थित एनएच-दो पर बने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की दूरी में निजी चारपहिया वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा. इसकी जानकारी वाराणसी, औरंगाबाद टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी एस नदीम ने डीएम के कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये सवालों के जवाब में दी.
एस नदीम ने बताया कि टोल प्लाजा निर्माण के वक्त एनएचएआइ और स्थानीय लोगों के बीच हुए करार के मुताबिक टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के निजी वाहनों को कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा. इसके लिये वाहन मालिक को वाहन के कागजात, निवास प्रमाणपत्र व पहचान पत्र टोल प्लाजा पर जमा करना होगा. इसके बाद टोल प्लाजा द्वारा एक कार्ड जारी किया जायेगा. इससे उनके वाहन का टोल टैक्स नहीं लगेगा.
यही व्यवस्था सासाराम स्थित टोल प्लाजा पर भी लागू है. सर्वदलीय संघर्ष समिति द्वारा अवैध तरीके से टोल टैक्स बढ़ाये व वसूले जाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को डीएम के कोर्ट में की गयी. डीएम ने सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली तिथि 19 दिसंबर निर्धारित की है.
इसमें एनएचएआइ के अधिकारी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. गुरुवार को उक्त संघर्ष समिति की ओर से ठाकुर मल्लाह ने अपनी बातें रखीं. वहीं दूसरे पक्ष से वाराणसी,औरंगाबाद टोल वेज प्रा लिमिटेड के अधिकारी एस नदीम ने अपना पक्ष रखा.