जहानाबाद नगर : प्रखंड मुख्यालय स्थित संसाधन भवन में श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गयी. श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक सुरेंद्र मिश्र ने श्रम अधिनियमों की जानकारी देने के साथ ही श्रमिकों के लिए चलाये जा रहे प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी.
साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के बारे में भी श्रमिकों को बताया. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत प्रवासी मजदूरों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुदान देने का प्रावधान है.
प्रवासी मजदूर की मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये की राशि आश्रित को दिया जाता है. वहीं भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत असंगठित श्रमिकों को लाभ दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभ के लिए श्रमिकों को निबंधित होना आवश्यक है. कार्यक्रम के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.