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नदी की जमीन अतिक्रमणमुक्त कराने में प्रशासन को छूटा पसीना

जहानाबाद नगर : शहर के नया टोला मोहल्ले में नदी की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने में प्रशासन का पसीना छुट गया. अतिक्रमण हटाने गये अंचलाधिकारी द्वारा बार-बार समझाने बुझाने के बाद भी अतिक्रमणकारी नहीं माने तथा घर की महिलाओं को आगे कर प्रशासनिक कार्य में व्यवधान डाल दिया. मौके पर मौजुद नगर थानाध्यक्ष द्वारा […]

जहानाबाद नगर : शहर के नया टोला मोहल्ले में नदी की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने में प्रशासन का पसीना छुट गया. अतिक्रमण हटाने गये अंचलाधिकारी द्वारा बार-बार समझाने बुझाने के बाद भी अतिक्रमणकारी नहीं माने तथा घर की महिलाओं को आगे कर प्रशासनिक कार्य में व्यवधान डाल दिया. मौके पर मौजुद नगर थानाध्यक्ष द्वारा महिलाओं को कई बार समझाया गया तथा उन्हें सड़क से हटने को कहा गया लेकिन महिलाएं नहीं मानी तथा अतिक्रमण हटाने गये जेसीबी के आगे बैठीं रहीं. घंटों समझाने -बुझाने के बाद भी जब मामला सुलझता नहीं दिखा तो इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गयी.

थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस लाइन से दर्जनों की संख्या में महिला फोर्स को बुलाया गया इसके बाद महिला फोर्स द्वारा जेसीबी के आगे बैठी महिलाओं को बलपूर्वक हटाया गया. जेसीबी जैसे ही आगे बढ़ा तथा टंकी निर्माण के लिए जमीन की खुदाई होने लगी महिलाएं फिर से हंगामा करने लगीं. महिला फोर्स द्वारा महिलाओं को काबु में किया गया जिसके बाद खुदाई का काम शुरू हुआ.

इधर जानकारी मिलते ही मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी डाॅ नवल किशोर चौधरी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी असफाक अंसारी मौके पर पहूंचे तथा हंगामा कर रहे लोगों को चेताया. एसडीओ ने सख्त कारवाई करने की चेतावनी दी जिसके बाद टंकी निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ. पानी टंकी निर्माण के लिए अंचलाधिकारी द्वारा उक्त जमीन का चयन किया गया था. जमीन का चयन कर कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य जल परिषद को इसकी जानकारी दी गयी थी.

जहानाबाद थाना के अंतर्गत खाता 180 प्लौट नंबर 1748 रकवा 3.33 एकड़ जमीन गैरमजरुआ आम खाते की है जो दर्धा नदी की जमीन है. इसी प्लौट के रकवा साढ़े 11 डीसमल जमीन को पानी टंकी निर्माण के लिए जल पर्षद को दिया गया है. उक्त जमीन को महेश प्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था. अतिक्रमणकारी का कहना था कि उसके पास इस जमीन का कागज है तथा हाइकोर्ट का आदेश भी है.

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