पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास सास-ससुर को भी दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सभी के विरुद्ध 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद . दहेज हत्या के मुकदमा में एडीजे पंचम रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पति चितरंजन दास को भादवि की धारा 304(बी) के तहत सश्रम उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी ,वहीं न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादवि की धारा 201 के तहत भी साक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी . वहीं न्यायाधीश ने दोष सिद्ध सास सोनमा देवी उर्फ सोना देवी एवं ससुर मदन दास को भी भादवि की धारा 304 (बी) के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. इस संबंध में एपीपी सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि करपी थाना कांड संख्या -49/2009 सूचक रामगति राम ग्राम – फेकु बिगहा थाना- अरवल ने दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पुत्री रजंती देवी की शादी ग्राम रोहाई थाना-करपी के निवासी चितरंजन दास के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसकी पुत्री को प्रताडि़त किया जाता था और अंंतत: उसकी पुत्री को 26 मार्च 2009 को उसका पति , सास एवं ससुर तथा ससुराल के अन्य लोगों ने साजिश रचकर हत्या क रदी और साक्ष्य छुपाने के लिए बिना किसी को सूचना दिये लाश को जला दिया.
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास सास-ससुर को भी दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सभी के विरुद्ध 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया जहानाबाद . दहेज हत्या के मुकदमा में एडीजे पंचम रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पति चितरंजन दास को भादवि की […]
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