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आर्म्स एक्ट के मामले में मिली तीन वर्षों की सजा

जहानाबाद : व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार यादव के न्यायालय में आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने अभियुक्त कमलेश पंडित को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 बी)ए के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा […]

जहानाबाद : व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार यादव के न्यायालय में आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

न्यायाधीश ने अभियुक्त कमलेश पंडित को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 बी)ए के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त अभियुक्त को धारा 26/35 आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया गया. और उसे एक वर्ष कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. एपीओ ने बताया कि घोसी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष ललीत नारायण चौधरी ने घोसी थाना कांड संख्या 171/2006 दर्ज कराया था.

जिसमें उन्होंने कहा कि 26 जून 2006 को सुबह 5 बजे गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम बेलई में मीता पंडित के घर की तलाशी ली गयी तो उसके पुत्र कमलेश पंडित के बिछावन के नीचे से 2 देसी राइफल एवं 1 देसी पिस्तौल के साथ 303 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया.

न्यायाधीश ने कमलेश पंडित को दोषी पाते हुए सजा सुनायी जबकि उसका पिता मीता पंडित अभी भी फरार है.

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