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जेल ब्रेक कांड के दो आरोपितों को पांच वर्षो की सजा
जहानाबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचानन शर्मा ने कुर्था थाना क्षेत्र के दो अभियुक्तों शैलेंद्र सिंह एवं तेज नारायण सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 27(1)/35 के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र […]
जहानाबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचानन शर्मा ने कुर्था थाना क्षेत्र के दो अभियुक्तों शैलेंद्र सिंह एवं तेज नारायण सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 27(1)/35 के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष राजवल्लम यादव ने 07 जुलाई, 2007 को कुर्था थाना कांड संख्या-65/2007 की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में थानाध्यक्ष ने कहा था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम नसीरना में जेल ब्रेक कांड का अभियुक्त ग्राम-दरहेटा निवासी शैलेंद्र सिंह दो सहयोगियों के साथ काफी मात्र में आग्नेयास्त्रों के साथ अपने बहनोई तेज नारायण सिंह के घर पर आया हुआ है.
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने उच्च पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करते हुए आरक्षी बल के साथ ग्राम नसीरना में तेज नारायण सिंह के घर पर छापेमारी की, तो पुलिस को देख कर अभियुक्त शैलेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ घर की छत से कूद कर भागने में सफल हो गया, परंतु तेज नारायण सिंह पकड़ा गया.
जब पुलिस ने तेज नारायण सिंह के घर की तलाशी ली, तो वहां से भारी मात्र में आग्नेयास्त्र व माओवादी परचा के साथ-साथ अवैध जाली नोट भी बरामद किया गया, जिसमें न्यायाधीश ने सत्र वाद संख्या-107/2008 के तहत दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाकर पांच वर्षो की सजा सुनायी.
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