जहानाबाद(कोर्ट) : हत्या के एक मामले में सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपित मां एवं बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 मो. इरशाद अली के न्यायालय ने शकुराबाद थाना क्षेत्र के सेसंबा निवासी सौरभ कुमार एवं उसकी मां सुधा देवी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 50-50 हजार की राशि का अर्थदंड भी लगाया.
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. उल्लेखनीय है कि शकुराबाद थाना क्षेत्र के सेसंबा निवासी राकेश कुमार मिश्र ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा उल्लेख किया था कि 10 मई, 2010 को उसका चचेरा भाई सौरभ एवं उसकी मां सुधा देवी ने धारदार हथियार से हमला कर उसके पिता तपेश्वर मिश्र की हत्या कर दी थी.
इसे पूर्व सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने महिला होने के नाते सुधा देवी की सजा में न्यायालय से रियायत बरतने का अनुरोध किया. वहीं अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने आरोपितों को कड़ी -से -कड़ी सजा देने की मांग न्यायालय से की.