जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार शनिवार को जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन और आपसी सहमति के आधार पर समझौतों को बढ़ावा देना है.
ट्रैफिक चालान के लिए विशेष काउंटर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) संदीप सिंह के निर्देशानुसार, इस बार की लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है. वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने लंबित चालानों का निपटारा आसानी से कर सकें.
आपसी सहमति से होगा मामलों का निपटारा
लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, बैंक ऋण, बिजली बिल और पारिवारिक विवादों जैसे कई अन्य सुलहनीय मामलों की सुनवाई की जाएगी. न्यायिक अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पुराने विवादों को आपसी रजामंदी से समाप्त करें. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के बोझ में भी कमी आएगी. आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पूरी टीम सक्रिय है.
