मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के झाझा दौरे से पहले जमुई में अभेद्य किलेबंदी! 5 किमी का दायरा घोषित हुआ 'अस्थायी रेड ज़ोन', नियम तोड़ने पर होगी सीधी जेल

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जमुई आगमन को लेकर झाझा में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा की दृष्टि से 5 किलोमीटर के दायरे को 'नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन' घोषित किया गया है, जो 24 घंटे के लिए प्रभावी रहेगा.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 16 अगस्त को जमुई के झाझा आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. सुरक्षा व्यवस्था में रत्ती भर भी चूक न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पूरे कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा के लिहाज से एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है.

झाझा में 5 किलोमीटर की त्रिज्या बनी 'नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन'

जिलाधिकारी नवीन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, झाझा प्रखंड के चांदवारी मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड और खलासी मोहल्ला स्थित जिला परिषद यात्री पड़ाव के आसपास के 5 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से 'अस्थायी रेड ज़ोन' यानी 'नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन' घोषित कर दिया गया है. यह कड़ा हवाई प्रतिबंध 15 अगस्त की शाम 6:00 बजे से लागू होकर 16 अगस्त की शाम 6:00 बजे तक यानी पूरे 24 घंटे के लिए प्रभावी रहेगा.

आसमान में उड़ने वाली इन तमाम चीजों पर रहेगी पूरी पाबंदी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर चांदवारी मैदान स्थित इसी अस्थायी हेलीपैड पर लैंड करेगा और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वे इसी स्थान से वापस प्रस्थान करेंगे. इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह कदम उठाया है. इस प्रतिबंधित 24 घंटे की अवधि के दौरान निर्धारित 5 किमी के दायरे में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसमें ड्रोन के साथ-साथ हॉट एयर बैलून, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, पावर्ड हैंड ग्लाइडर सहित हवा में उड़ने वाली अन्य सभी गैर-पारंपरिक उड़ने वाली वस्तुएं शामिल हैं.

नियम तोड़ने वालों पर बीएनएस (BNS) के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस नो ड्रोन ज़ोन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ ड्रोन नियम-2021, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और अन्य सुसंगत कानूनों के तहत बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस प्रतिबंध की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को प्रमुख स्थानों पर 'नो ड्रोन ज़ोन' के साइनेज (चेतावनी बोर्ड) लगाने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भी सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.


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By Prabhat khabar news desk

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