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चुनाव में शराब की दुकान रहेगी बंद

बांका : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के आलोक में बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 अंतर्गत डीएम ने मतदान व मतगणना पर शराब बिक्री नहीं करने का निर्देश जारी की है. उन्होंने कहा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 अक्तूबर 2015 से लेकर चुनाव समाप्ति तिथि तक देसी, विदेशी, मसालेदार शराब की […]

बांका : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के आलोक में बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 अंतर्गत डीएम ने मतदान व मतगणना पर शराब बिक्री नहीं करने का निर्देश जारी की है.

उन्होंने कहा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 अक्तूबर 2015 से लेकर चुनाव समाप्ति तिथि तक देसी, विदेशी, मसालेदार शराब की सभी दुकानों बंद रहेंगी.

साथ ही होटल, भोजनपाक शाला सहित अन्य जगहों पर इसकी रोक लगायी गयी है. आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति के विरोध में कार्रवाई की जायेगी.
मतदाताओं को करें जागरूक
बिहार विधान सभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीएम के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंचायत स्तर पर जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है.
इसके अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र के भदरार में सात अक्तूबर 2015 को 10 बजे दिन में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इसकी जानकारी वरीय प्रेरक लालजी राम दास एवं निगरानी समिति के सदस्य पंकज कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि रैली गांव से निकल कर पंचायत भवन पहुंच कर इसकी समाप्ति की जायेगी. रैली में मतदाताओं के मतदान के प्रति जागरूकता करने के लिए कई नारे लगाये जायेंगे.
इस मौके पर टोला सेवक, प्रेरक, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया सहित अन्य उपस्थित रहेंगे.

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