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जानलेवा हमला के दो आरोपितों को पांच साल की सजा

दो-दो हजार रुपये की कोर्ट ने लगाया अर्थदंड संवाददाता, गोपालगंज मामूली विवाद को लेकर पंद्रह वर्ष पूर्व हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने दो आरोपितों को पांच – पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की […]

दो-दो हजार रुपये की कोर्ट ने लगाया अर्थदंड संवाददाता, गोपालगंज मामूली विवाद को लेकर पंद्रह वर्ष पूर्व हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले को सत्य पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने दो आरोपितों को पांच – पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. ध्यान रहे कि 26 जून, 2000 को विशंभरपुर थाना क्षेत्र के अमवा विजयीपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर उमर फारूख पर गोलीबारी की गयी थी. इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस मामले में पीडि़त के बयान पर विशंभरपुर थाना कांड संख्या 81/2000 दर्ज कराया गया था. पुलिस वर्षों तक अनुसंधान के बाद इस कांड के आरोपित नुरुल हक एवं मो सोहैल पर चार्जसीट दाखिल किया था. पुलिस के द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने सजा सुनायी. सजा होते ही दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.

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