गोपालगंज. विधान परिषद चुनाव में आयोग ने निरक्षर मतदाताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. निरक्षर मतदाता निर्वाची पदाधिकारी को निरक्षर होने का शपथपत्र के साथ आवेदन देंगे. उनके आवेदन के आलोक में उन्हें मन पसंद साथी मत प्रयोग के वक्त मतदान केंद्र में ले जाने के लिए मिलेंगे. साथ का उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. साथी को भी शपथपत्र देना होगा कि निरक्षर मतदाता के अलावा किसी अन्य का सहयोग नहीं करेंगे. इस बार मत पत्र में नोटा का प्रयोग भी मतदाता कर सकेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को अंक देने के बाद भूल से भी नोटा कॉलम में निशान लगा दिया, तो उसका वोट रद्द हो जायेगा. इन सारी बातों की जानकारी प्रशिक्षण कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी सुनील कुमार द्विवेदी ने दी. उन्होंने कहा कि मतदाता को मतदाता को सिर्फ बैंगनी स्केच पेन का उपयोग करना होगा. अभ्यर्थी के नाम के सामने अधिमान्य वाले स्तंभ में बैंगनी रंग सेे तसवीर के सामने एक अंक लिखा जायेगा. मतदाता चाहे तो वरीयता क्रम में एक और दो मतदान निशान लगा कर दे सकते हंै.
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निरक्षर को देना होगा शपथपत्र
गोपालगंज. विधान परिषद चुनाव में आयोग ने निरक्षर मतदाताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. निरक्षर मतदाता निर्वाची पदाधिकारी को निरक्षर होने का शपथपत्र के साथ आवेदन देंगे. उनके आवेदन के आलोक में उन्हें मन पसंद साथी मत प्रयोग के वक्त मतदान केंद्र में ले जाने के लिए मिलेंगे. साथ का उम्र 18 वर्ष […]
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