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अपहरण एवं रेप के मामले में दंपती को सजा

पति को दस वर्ष तथा पत्नी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास13 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा का हुई था अपहरण एवं रेपसंवाददाता, गोपालगंजअपहरण एवं रेप के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने तीन आरोपितों में से दो आरोपित पति और पत्नी को दोषी पाते हुए पति को 10 […]

पति को दस वर्ष तथा पत्नी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास13 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा का हुई था अपहरण एवं रेपसंवाददाता, गोपालगंजअपहरण एवं रेप के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने तीन आरोपितों में से दो आरोपित पति और पत्नी को दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष तथा पत्नी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. वहीं मुख्य आरोपित फरार चल रहा है. भोरे थाना क्षेत्र के चफवा टोला गांव के बंशी कुशवाहा ही नाबालिग पुत्री पुनीता कुमारी 14 वर्ष (नाम बदला हुआ) की 10 अप्रैल, 2002 को अपहरण कर लिया गया था. खोजबीन के बाद जब पता नहीं चला, तो पीडि़त ने गांव के ही कन्हैया भगत तथा उनकी पत्नी सुभावती देवी तथा रिश्तेदार विजयीपुर थाना के महेशपुर गांव के नंदलाल भगत को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया था. महीनों बाद नाबालिग छात्रा को बरामद कर कोर्ट में पेश किया था. जहां उसने नंदलाल भगत पर बंधक बना कर रेप करने तथा कन्हैया भगत एवं एवं उनकी पत्नी सुभावती पर नंदलाल भगत को मदद करने का बयान दिया था. न्यायालय ने दो आरोपितों पति कन्हैया भगत को दस वर्ष तथा दस हजार रुपया की अर्थदंड की सजा सुनायी, वही पत्नी सुभावती को तीन वर्ष की सजा दी गयी है.

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