शपथपत्र के साथ टिकट ट्रांसफर के कारण का प्रमाणपत्र जरूरीरेलवे ने किया टिकट ट्रांसफर करने संबंधी नियम को संशोधितसंवाददाता, गोपालगंज भारतीय रेलवे ने ट्रेन का आरक्षित टिकट अपनों को देने का रास्ता खोल दिया है. अब छात्र अपने सहपाठी और सरकारी कर्मचारी अपने सहकर्मी को कंफर्म टिकट ट्रांसफार कर सकता है. इस सुविधा के बाद कंफर्म टिकट रद्द नहीं करना पड़ेगा. रेलवे में अभी तक खून के रिश्तों (ब्लड रिलेशन) में ही आरक्षित टिकट ट्रांसफर करने का नियम था. यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रेन का कंफर्म आरक्षण टिकट है और अचानक उसका जाना निरस्त हो जाता है और यदि वह अपने स्थान पर पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, बहन, मां या पिता को भेजना चाहता है, तो वह अपने टिकट को ट्रांसफर कर सकता है. इसके बाद आरक्षण चार्ट व टिकट में नाम बदल जाता है. ट्रांसफर आवेदन पत्र के साथ ब्लड रिलेशन होने का प्रमाणपत्र देना पड़ता है. रेलवे, रिजर्वेशन शुल्क लेकर नया टिकट बना देता है, जिसमें बर्थ संख्या पुरानी ही रहती है. अब रेलवे ने टिकट ट्रांसफर करने संबंधी नियम को संशोधित किया है. अब छात्र अपना टिकट सहपाठी और सरकारी कर्मचारी अपना टिकट सहकर्मी को ट्रांसफर कर सकते हैं. छात्रों को ये सुविधा परीक्षा देने जाने पर या पढ़ाई के लिए जाने की स्थिति में मिलेगी. सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य से बाहर जाने की स्थिति में टिकट ट्रांसफर कर सकता है. छात्र व कर्मचारियों के लिए टिकट ट्रांसफर करने के लिए शपथपत्र के साथ टिकट ट्रांसफर के कारण का प्रमाणपत्र देना होगा, जबकि ग्रुप में चलनेवाले तीन छात्रों का टिकट ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है. यह सुविधा पर्यटकों के ग्रुप को भी उपलब्ध होगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि टिकट ट्रांसफर से संबंधित आदेश सभी अधिकारियों को भेजा जा चुका है.
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अब अपनों को दे सकते हैं अपना रेल टिकट
शपथपत्र के साथ टिकट ट्रांसफर के कारण का प्रमाणपत्र जरूरीरेलवे ने किया टिकट ट्रांसफर करने संबंधी नियम को संशोधितसंवाददाता, गोपालगंज भारतीय रेलवे ने ट्रेन का आरक्षित टिकट अपनों को देने का रास्ता खोल दिया है. अब छात्र अपने सहपाठी और सरकारी कर्मचारी अपने सहकर्मी को कंफर्म टिकट ट्रांसफार कर सकता है. इस सुविधा के बाद […]
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