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दो वर्ष 11 माह बाद आया फोर्ट का फैसला

हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गयादो वर्ष 11 माह बाद आयी कोर्ट की फैसलापिता ने की थी फांसी देने की अपीलसंवाददाता, गोपालगंजहत्या के एक मामले में नामजद दो आरोपितों को एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पुलिस ने दोनों आरोपितों को कड़ी […]

हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गयादो वर्ष 11 माह बाद आयी कोर्ट की फैसलापिता ने की थी फांसी देने की अपीलसंवाददाता, गोपालगंजहत्या के एक मामले में नामजद दो आरोपितों को एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पुलिस ने दोनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में जेल पहुंचा दिया है. दो वर्ष 11 माह बाद आये कोर्ट के फैसले से मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया. हालांकि मृतक के पिता ने पुत्र के हत्यारों को फांसी देने की अपील की थी. न्यायालय ने आरोपित को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा होने से पर उसे 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने आदेश दिया है. उचकागांव थाने के छोटकी पिपराही गांव के नसीर अहमद (13 वर्ष) की 29 जून, 2012 की दोपहर गांव के ही जालिम अहमद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिल कर उसके दरवाजे से खींच कर गोली मार कर हत्या कर दी थी. हत्या का कारण रास्ते का विवाद बताया गया था. घटना के बाद मृतक के पिता साहेबजान मियां ने उचकागांव थाना कांड संख्या-124/12 दर्ज कराया था, जिसमें जालिम, नत्थु मियां तथा लालबाबू एवं एक अन्य को आरोपित बनाया था. मृतक के पिता का आरोप था कि हत्यारे अपने हाथों में राइफल, फरसा एवं अन्य हथियार लेकर लेकर दरवाजे पर आये थे तथा खींच कर ले गये और गोली मार दी. सरकार की तरफ से अधिवक्ता (पीपी) देव वंश गिरिर ने बहस में भाग लिया था.

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