उपभोक्ता अदालत ने दिया भुगतान का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Feb 2015 7:02 PM
गोपालगंज. सेवा में त्रुटि पाये जाने पर उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सहित कई अन्य पदाधिकारियों पर 16 हजार रुपये नकद सहित पांच हजार रुपये एवं शारीरिक दंड तथा तीन हजार मुकदमा दर्ज देने का आदेश दिया है. उचकागांव थाने के त्रिलोकपुर गांव के मोहन लाल सिंह ने मीरगंज स्थित स्टेट बैंक […]
गोपालगंज. सेवा में त्रुटि पाये जाने पर उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सहित कई अन्य पदाधिकारियों पर 16 हजार रुपये नकद सहित पांच हजार रुपये एवं शारीरिक दंड तथा तीन हजार मुकदमा दर्ज देने का आदेश दिया है.
उचकागांव थाने के त्रिलोकपुर गांव के मोहन लाल सिंह ने मीरगंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सहित अन्य पर आरोप लगाया था कि उनके खाते से 16 हजार रुपये की निकासी कर ली गयी थी.
इसकी शिकायत की गयी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वे बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित चार-चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया था. उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता के 16 हजार रुपये सहित कुल 24 हजार रुपये का भुगतान कर आदेश दिया है.
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